मोतिहारी।एसीजेएम 06 श्वेता सिंह ने अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार वर्मा की दलील सुनकर आर्म्स एक्ट कांड के मामलें में कड़ी सजा सुनाई है।
सूत्रों के मुताबिक मोतिहारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर सामान्य विचारण आर्म्स एक्ट कांड के मामलें में कड़ी सजा
माननीय न्यायालय, श्रीमती श्वेता सिंह, ACJM-06 पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पिपरा थाना कांड सं0-76/2006, धारा- 25 (1-b)a /26/35 Arms Act (Tr No.857/26) के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 01. नंदलाल साह, पे० स्व० पुनीत साह, 02. अदालत राय, पे०-स्व० शिवधारी राय, दोनों सा०-भेरखिया, थाना-पिपरा, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारीको धारा-25(1-b)a Arms Act - 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 हजार रुपए
अर्थदंड एवं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 03 माह का साधारण कारावास एवं धारा- 26/35
Arms Act- 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 हजार रुपए अर्थदंड एवं जुर्माना की
राशि नहीं देने पर 03 माह का साधारण कारावास दिनांक 21.02.2026 को सुनाई गई है। उक्त कांड के वादी पु०अ०नि० प्रिय रंजन सह थानाध्यक्ष पिपरा तथा अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० कृष्ण कुमार मांझी थे ।अभियोजन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार वर्मा द्वारा अभियोजन में रुचि लेकर न्याय दिलवाया गया है।

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