चुटकी बजाते बनेगा वंशावली, Bansawali banana huwa aashan


Bansawali banana huwa aashan,

पटना : बिहार सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा काम कर दिया है। जिस काम को लेकर लोग अपनी रोज की दहाड़ी की बनिहारी छोड़कर, अपना बिजनेस व्यवसाय छोड़कर, कई दिनों तक ब्लॉक और आंचल का चक्कर लगाते थे। बिहार राज्य पंचायत विभाग में इन समस्याओं को एक ही झटके में समाप्त कर दिया है। 

                            अब आपको अपनी वंशावली यानी क्रीमी लेयर बनवाने के लिए ब्लॉक या अंचल कार्यालय में दर-दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम पूरी खबर बताते हैं। आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका भी पूरा प्रोसेस बताते हैं।

दरअसल राज्य में वंशावली बनवाने को लेकर लोग काफी जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। इसको देखते हुए पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बिहार के सभी जिला अधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के आधार पर राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच ही जारी करेंगे।

अपर मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है, कि जिस भी व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र चाहिए। वह व्यक्ति शपथ पत्र पर अपनी वंशावली का विवरण और स्थानीय निवासी होने वाली साक्ष्य के साथ एक लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे। 

                       सचिव के लिए निर्देशित है कि एक सप्ताह के भीतर इसकी अनुशंसा कर ग्राम कचहरी को फॉरवर्ड करेंगे। जब ग्राम कचहरी का सचिव इस आवेदन को पंचायत सचिव से प्राप्त करेगा, तो तत्काल इस संधारित पंजी में पूर्ण विवरण दर्ज करके उसे अविलंब ग्राम कचहरी के सचिव के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा। 

                            सरपंच उसे आवेदन की छाया प्रति करवा कर ग्राम कचहरी में सार्वजनिक नोटिस वाले स्थान पर एक सप्ताह के लिए चमका देगा। ताकि आवेदन के विरुद्ध आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कर सके। यदि सरपंच द्वारा आवेदन पर आपत्ति का कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो 7 दिन के बाद सरपंच अपनी हस्ताक्षर और मुहर द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र जारी कर देगा। लेकिन यदि आवेदक द्वारा दिए गए, आवेदन पर किसी अन्य द्वारा आपत्ति का आवेदन प्राप्त होता है। इसके बाद सरपंच उसे आवेदन पर सार्वजनिक तौर पर सुनवाई कर उचित निर्णय लेने की अधिकारी होंगे।

वंशावली बनवाने का कागजात :-

(निम्नलिखित में से एक कागजात)

1) ग्राम कचहरी कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारा संधारित पारिवारिक पंजी में उसे व्यक्ति के परिवार का विवरण।

2) जमीन का खतियान

3) बांस गीत पर्चा

4) आधार कार्ड (जिसमें आवेदक की पता दर्ज हो।)

5) यदि आवेदक का जमीन नहीं हो तो गांव की वोटर लिस्ट में उसका और उसके परिवार का नाम।

6) पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र।

7) मैट्रिक अथवां अन्य कक्षा का नामांकन प्रमाण पत्र।


वंशावली बनवाने के लिए शुल्क :-

क) उपरोक्त कागजातों में से किसी एक के साथ शपथ पत्र वर्णित वंशावली वाला

आवेदन के साथ, नगद ₹10 पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे। उसका रसीद मिलेगा।

ख) दोबारा वंशावली के लिए ₹100 का शुल्क पंचायत सचिव के पास जमा करना होगा।


आवेदन संबंधित अन्य बातें-

क) दो प्रति में आवेदन देना होगा। ख) आवेदन के आधार पर वंशावली बनने के बाद एक आवेदन की प्रति कचहरी सचिव आवेदक का हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लेगा। एक मूल प्रति निर्गत कर देगा।


आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर में वंशावली आवेदन पर सरपंच की अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी।

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